जीएसटी् रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी
सीबीआईसी ने ट्वीट कर कहा कि 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए। और जीएसटीआर-9सी फॉर्म भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
एजेंसी
नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन-डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख 3 महीने से बढ़ा दी है। पहले ळैज् रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 तक कर दिया गया है। सीबीआईसी ने ट्वीट कर कहा कि, 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है।
अगर किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है तो जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न फॉर्म होता है। इस फॉर्म में सप्लाई और पर्चेज की पूरी जानकारी होती है। जीएसटीआर-9ए, इस फॉर्म का इस्तेमाल कंपोजिशन स्कीम टैक्सपेयर्स द्वारा किया जाता है। इसमें एक फाइनेंशियल इयर में कुल सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी रिटर्न फाइल की जानकारी होती है। अगर सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का है तो उसे आईजीएसटीआर-9सी फॉर्म भरना होता है जो एक ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। इस फॉर्म को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरिफाई करवाने की जरूरत होती है।
तारीख बढ़ाने को लेकर सीबीआईसी ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टैक्सपेयर्स 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 का जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे हैं. इसी वजह से तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
मंगलवार, 27 अगस्त 2019
जीएसटी् रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी
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