बुधवार, 25 सितंबर 2019

आधार को पैन से लिंक नहीं करते तो नतीजा क्या होगा!

तय समय सीमा के अंदर आधार को पैन से लिंक नहीं करते तो नतीजा क्या होगा!



एजेंसी 
नई दिल्ली। आधार को पैन से लिंक करवाने की अंतिम तारीख यानि 30 सिंतबर नजदीक है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करवाना अनिवार्य किया है। आधार को पैन से लिंक करने के लिए अब महज 7 दिन से भी कम दिन का समय रह गया है। वहीं कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि अगर हम तय समय सीमा के अंदर आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा।
अगर आप ऐसा नहीं करते तो 1 अक्टूबर से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। जबकि इससे पहले ये नियम था कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन के लिए तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप इसे तय समय सीमा के अंदर आधार से लिंक नहीं कर लेते। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड अमान्य हो जाता था।
यहां अमान्य पैन का मतलब यहां ऐसे समझा जाएगा कि जैसे ये पहले कभी आपके पास था ही नहीं। वहीं निष्क्रिय पैन का मतलब है कि आप पैन कार्ड का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन के लिए तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप इसे तय समय सीमा के अंदर आधार से लिंक नहीं कर लेते। हालांकि सरकार को अभी आधिकारिक तौर पर 'निष्क्रिय' को परिभाषित करना है। सरकार को अभी इस बारे में स्पष्ट करना है कि क्या एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा क्या वह तय समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं।
बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक अधिसूचना के अनुसार जिसके पास भी पैन कार्ड है और आधार कार्ड दोनों है उन्हें दोनों को जोड़ना होगा। इस वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।


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