गुरुवार, 5 दिसंबर 2019

31 दिसंबर पैनकार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख

31 दिसंबर पैनकार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख



प0नि0डेस्क
देहरादून। अगर 31 दिसंबर तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। इससे पहले यह नियम था कि समयसीमा से पहले अगर आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। हालांकि अब ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते। 
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने की समयसीमा रखी थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया था। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास अब भी समय है।
इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in  पर जाएं। बाईं तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें। अगर अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
एसएमएस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।


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