गुरुवार, 30 जनवरी 2020

कुमाऊं मण्डल के नगर निगमों को नहीं पता अपने मार्गों की चौड़ाई

कुमाऊं मण्डल के नगर निगमों को नहीं पता अपने मार्गों की चौड़ाई



12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर स्थित भवनों पर सम्पत्ति कर एक समान दर से निर्धारित
संवाददाता
काशीपुर। कुमाऊं मण्डल के तीनों नगर निगमों को उनके अन्तर्गत आने वाले मार्गों की चौड़ाई की जानकारी नहीं है जबकि इनकी चौैड़ाई के आधार पर नगर निगम निवासियों को सम्पत्ति कर का भुुगतान करना होगा। यह चौैंकाने वाली जानकारी सूचना अधिकार से मिली हैै।



काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने कुमाऊं मण्डल के तीनों नगर निगमों से भवन कर के लिये उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम कारपेट एरिया दरों तथा सड़कांे की चौड़ाई की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में काशीपुर व हल्द्वानी नगर निगम द्वारा न्यूनतम कारपेट एरिया दरों की सूची तो उपलब्ध करायी गयी हैै लेकिन मार्गों की चौड़ाई की सूचना उपलब्ध न होने के आधार पर नहीं उपलब्ध करायी गयी है। 
काशीपुर व हल्द्वानी नगर निगमोें के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना केे अनुसार सम्पत्ति कर निर्धारित करने हेतु 12 मीटर सेे कम चौड़ी सड़क पर स्थित सभी पक्के भवनोें पर एक ही दर सेे टैक्स लगेगा जबकि 12 से 24 मीटर की सड़क पर स्थित भवनोे पर दूसरी तथा 24 मीटर सेे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवनों पर तीसरी दर सेे सम्पत्ति कर लगेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भवनों, कच्चेे भवनोें तथा आवासीय भूखण्डो जिसमें भवन न बने हो के लिये भी इन्हीं मार्गोंं के आधार पर दर निर्धारित की गयी हैै। इस प्रकार 12 मीटर से कम चौैड़ी सड़कों जिसमें छोटी-छोटी गलियां भी शामिल है, के निवासियोें को एक ही दर से सम्पत्ति कर देना होगा जो पिछले सालों में भुगतान किये जा रहे टैक्स की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है।
काशीपुर नगर निगमों के लोक सूचना अधिकारी/कर एवं राजस्व अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्धारित दरों की सूची के अनुसार 12 मीटर सेे कम चौैड़ी सड़क पर स्थित पक्के भवनों की सर्वाधिक कारपेट एरिया दर बाजपुर रोड, पक्का कोट, जसपुर खुर्द, आवास विकास की 0.80 रूपये प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया प्रति माह निर्धारित की गयी हैै जबकि सिंघान, टांडा उज्जैन, कटोराताल, कटोराताल नीझड़ा तथा गंज की 0.70 रूपये प्रति वर्ग फुट तथा थानासाबिक कानून गोयान, कटरामालियान, लाहोरियान, अल्लीखां, लक्ष्मीपुर पट्टी, काजीबाग, रजवाड़ा तथा महेषपुरा की 0.60 रूपये प्रति वर्ग फुट तथा सबसे कम 0.40 रूपये प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया प्रति माह की दर किला, खत्रियान, रहमखानी, खालसा, ओझान, बांसफोड़ान की निर्धारित की गयी है।
नगर निगम हल्द्वानी की दरें काशीपुर की अपेक्षा कम है। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के लोक सूचना अधिकारी/अवर अभियंता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित पक्के भवनों की प्रति वर्ग फिट कारपेट एरिया दरों में सर्वाधिक 0.55 रूपये प्रति वर्ग फिट नैनीताल रोड की है जबकि वार्डवार दरों में 0.45 रूपये प्रति वर्ग फिट वार्ड नं0 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 व 25 के आंशिक क्षेत्रोें तथा वार्ड सं0 9, 10, 16, 19 के पूरे क्षेत्रों के लिये है। इन वार्डों के शेश भाग के लिये तथा वार्ड नं0 14, 21 के पूरे भाग के लिये 0.35 रूपये प्रति वर्ग फिट दरें निर्धारित की गयी हैै। 
रूद्रपुर नगर निगम के लोक सूचनाधिकारी द्वारा कारपेट एरिया दरेें भी नहीं उपलब्ध करायी गयी है।


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