गुरुवार, 2 अप्रैल 2020

21 अप्रैल तक बढ़ी वाहन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्युअल डेट 

21 अप्रैल तक बढ़ी वाहन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्युअल डेट 



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा
एजेंसी
नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान लेप्स हो रहे सभी स्वास्थ्य और थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा प्रीमियम के भुगतान की अंतिम तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच जिन बीमा पालिसियों का रीन्यूअल होन था उन्हें अब 21 अप्रैल तक रिन्यूअल करा सकते हैं। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।
वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार ने कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर थर्ड-पार्टी ऑटो बीमा पॉलिसी धारकों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए राहत प्रदान की है। बता दें इस घोषणा के बाद 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच अगर कोई पॉलिसी धारक अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तब भी उसकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी।
बता दें कि इससे पहले सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत सभी दस्तावेजों के नवीनीकरण की वैधता की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी थी, जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल थे, जो 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाले थे।
इस संबंध में दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनके अनुसार जिन पॉलिसी धारकों की मोटर वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की अवधि के दौरान नवीनीकरण होना है और जो समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोरोना वायरस रोग के कारण देश में मौजूदा स्थिति के अनुसार उन्हें मोटर वाहन के थर्ड पार्टी बीमा की वैधानिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 21 अप्रैल तक या उससे पहले अपने बीमाकर्ताओं को पॉलिसी के नवीकरण के लिए ऐसे भुगतान करने की अनुमति है।
बता दें वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि जिन पॉलिसी धारकों की हेल्थ बीमा पॉलिसी का 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की अवधि के दौरान नवीकरण होना और जो मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोरोना वायरस रोग के कारण देश में मौजूदा स्थिति के अनुसार उन्हें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए 21 अप्रैल से पहले या उस तारीख से हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के भुगतान की अनुमति है।


 


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