शनिवार, 27 जून 2020

वैैट कर निर्धारण केसोें की तिथि पुनः बढ़ाने की मांग

वित्तीय वर्ष 2016-17 के वैैट कर निर्धारण केसोें की तिथि पुनः बढ़ाने की मांग



संवाददाता
काशीपुर। टैक्स सीएचआर बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड के व्यापारियों के वैैट केे वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण केसोें की समयवधि पुनः बढाने की मांग मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुक्त कर को ई-मेल से ज्ञापन भेज कर की है। इससे पूर्व मार्च में बार एसोसिएशन के ज्ञापन के बाद इन केसों की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 की गयी थी।
टैक्स सीएचआर बार एसोसिएशन के अघ्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुक्त कर की ईमेल आईडी पर भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड के व्यापारियों के वैैट केे वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण केसोें की समयवधि 31 मार्च 2020 नियत की गयी की गयी थी जिसे टैक्स सीएचआर बार एसोसिएशन के मार्च 2020 में दिये गये ज्ञापन के उपरान्त 30 जून 2020 कर दिया गया है। लाकडाउन के चलते बहुत बड़ी संख्या में यह केस वाणिज्य कर विभाग में अभी भी नही हो पाये हैै। इसके बाद कालबाधित होने के कारण इनका एकपक्षीय निर्धारण करके टैक्स लगने का खतरा व्यापारियों पर मंडरा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी, एकाउन्टेेंट तथा सीए व कर अधिवक्ता लाकडाउन व अनलाक 1.0 में भी घरों से बाहर निकलने के पात्र नहीं है। क्योंकि वह कन्टेनमेंट क्षेत्र निवासी, सीनियर सिटीजन, ह्दय व डायबिटीज रोगियों जैसे कारोना हाई रिस्क वाले हैं। विभिन्न बार एसोसिएशन में लाकडाउन पूर्ण रूप से खुलने तक केसों को न करवाने के निर्णय के समाचार मिले हैं। ऐसे हाई रिस्क वाले लोगों को केसों को कराने के दबाव में घरों से बाहर निकलना पड़ रहा हैै तथा उन पर मानसिक दबाव हैै जिससे कोरोना नियंत्रण भी प्रभावित होे रहा है।
व्यापारियोें, कर निर्धारण अधिकारियों, एकाउंटेन्ट, तथा कर अधिवक्ताओं तथा चार्टर्ड एकाउंटेन्ट की सुविधा व कोरोना नियंत्रण हेतु उनके योेगदान के लिये तुरन्त वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण केसों का समय पुनः कम से कम 6 माह बढ़ाकर इसकी सूचना प्रसारित करना तथा पूर्व की भांति अधिकतर केसोें बिना कार्यालय बुलाये दाखिल विवरणों के आधार पर डीम्ड रूप सेे करनेे केे आदेश किया जाना आवश्यक है। 
बार एसोसिएशन ने मांग की है कि यथाशीघ्र वैट के वर्ष 2016-17 केे केसों को करने की समयावधि कम से कम 6 माह बढ़ानेे तथा अधिकतर केस पूर्व वर्षों की भांति डीम्ड रूप से कराने का आदेश दिये जायें। साथ ही पूर्व में उसके ज्ञापन के उपरान्त तीन माह समयावधि बढ़ाने पर सम्बंधित अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया है।


 


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