गुरुवार, 9 जुलाई 2020

वित्तीय वर्ष 2016-17 के वैैट कर निर्धारण केसोें की तिथि बढ़ी

वित्तीय वर्ष 2016-17 के वैैट कर निर्धारण केसोें की तिथि बढ़ी



अब 31 अक्टूबर 2020 तक मामलों की निस्तारण करा सकेंगे व्यापारी
संवाददाता
काशीपुर। प्रदेश सरकार नेे वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 40 दिनांक 30 जून 2020 से 2016-17 के वैट केसों को 31 अक्टूबर 2020 तक करने की छूट दे दी है। इससे पूर्व उत्तराखंड सरकार नेे वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 246 दिनांक 25 मार्च 2020 से 2016-17 के वैट केसों को 30 जून 2020 तक करने की छूट दे दी थी। इससे व्यापारियों पर एक तरपफा केस करके टैक्स लगने का खतरा टल गया है। इससे पहले इन केसोें को करनेे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 थी। यह दोनों अधिसूचनाएं टैक्स सीएचआर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीम उद्दीन द्वारा मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुक्त कर को ई-मेल से 24 मार्च 2020 तथा 26 जून 2020 को भेेजे ज्ञापनों केे बाद जारी हुई हैै। 
टैक्स सीएचआर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुक्त कर की ईमेल आईडी पर भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड के व्यापारियों के वैैट केे वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण केसोें की समयवधि 31 मार्च 2020 नियत की गयी थी जिसे टैक्स सीएचआर बार एसोसिएशन के मार्च 2020 में दिये गये ज्ञापन के उपरान्त 30 जून 2020 कर दिया गया है। लाकडाउन के चलते बहुत बड़ी संख्या में यह केस वाणिज्य कर विभाग में अभी भी नही हो पाये हैै। इसके बाद कालबाधित होने के कारण इनका एकपक्षीय निर्धारण करके टैक्स लगने का खतरा व्यापारियों पर मंडरा रहा है। 
बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी, एकाउन्टेेंट तथा सीए व कर अधिवक्ता लाकडाउन व अनलाक 1.0 में भी घरों से बाहर निकलने के पात्रा नहीं है। क्योंकि वह कन्टेनमेंट क्षेत्र निवासी, सीनियर सिटीजन, ह्रदय व डायबिटीज रोगियों जैसे कारोना हाई रिस्क वाले हैं। विभिन्न बार एसोसिएशन नें लाकडाउन पूर्ण रूप से खुलने तक केसों को न करवाने के निर्णय के समाचार मिले हैं। ऐसे हाई रिस्क वाले लोगों को केसों को कराने के दबाव में घरों से बाहर निकलना पड़ रहा हैै तथा उन पर मानसिक दबाव हैै जिससे कोरोना नियंत्राण भी प्रभावित होे रहा है।
बार एसोसिएशन ने ज्ञापन में मांग की थी कि यथाशीघ्र वैट के वर्ष 2016-17 केे केसों को करने की समयावधि पुनः बढ़ानेे का आदेश दिये जायें। बार अध्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उनके ज्ञापन के उपरान्त 25 मार्च व 30 जून 2020 के नोटिपिफकेशन जारी करके तीन-तीन माह समयावधि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री तथा सम्बंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।


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