मिठाई बनाने वालों को डब्बे पर लिखना होगा सरकार का आदेश
एजेंसी
नई दिल्ली। मिठाई के शौकीन अक्सर नहींे जान पाते कि जो मिठाई वह बाजार से ले रहें है वो कितनी पुरानी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्रटी एंड स्टैंडर्ड्स अथारिटी आफ इंडिया एफएसएसएआई ने मिठाइयों की बिक्री से जुड़ा एक नया नियम बनाया है।
नए नियम के तहत अब ग्राहकों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी। यानी मिठाई के दुकानदारों को बताना होगा कि ये मिठाई कब तक ताजी रहेगी। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे।
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को एक पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि सभी के हित में ध्यान रखते हुए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिपफोर डेट लिखी जाए।
पत्र में कहा गया है कि मिठाई बनाने की तारीख लिखनी होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं होगा। यह मिठाई बनाने वाले दुकानदारी की मर्जी है कि वो मिठाई बनाने की तारीख लिखे या नहीं। बता दें कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर एक अक्तूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
एफएसएसएआई ने इस बारे में आदेश जारी किया है। एफएसएसएआई ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के मिश्रण पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक होगी।