रविवार, 28 फ़रवरी 2021

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ायी

 वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ायी



सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ाया

एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है। समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है।

जीएसटीआर-9 एक सालाना रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है। जीएसटीआर-9सी आडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है। सालाना रिटर्न भरना सिर्फ उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है, जिनका सालाना टर्नओवर दो करोड़ रुपये से अधिक होता है। इसी तरह पांच करोड़ रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिये खरीद-बिक्री के मिलान ब्यौरा जमा करना अनिवार्य होता है।


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