अपनी गाड़ी पर लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी नए वाहनों में रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य
संवाददाता
देहरादून। अगर आपके पास गाड़ी है और अभी में उसमे पुराने नंबर प्लेट लगे हुए हैं तो आप जल्द ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवां लें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देेश के बाद सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। 2012 से पहले के वाहनों में अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई हैं। इनमें लोहे या एलुमिनियम की प्लेट पर पेंट से वाहनों का नंबर लिखा हुआ है।
ऐसे वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए समय दिया गया था। अगर इस दौरान पुराने वाहनों में ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती है तो वाहन मालिकों को पांच से दस हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दरअसल वाहन चोर गाड़ियों की चोरी के समय नंबर प्लेटों से छेड़छाड़ करते हैं। इससे उन्हें पुलिस की पकड़ से दूर भागने में सुविधा रहती है। लेकिन एल्यूमिनियम की बनी नई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बदली नहीं जा सकती। बदलने की कोशिश करने पर यह टूट जाती है। ऐसे में गाड़ी पर नई नंबर प्लेट वही लगवा सकता है जिसके पास वाहन के पूरे कागजात हों क्योंकि नई नंबर प्लेट रजिस्टर्ड जगहों से ही लगवाई जा सकती है। ऐसे में वाहन चोर के पकड़े जाने की संभावना रहेगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में आदेश जारी कर कहा था कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर अनिवार्य किए जाएं। जिसके बाद एक अप्रैल 2019 के बाद सड़क पर आने वाले सभी नए वाहन एचएसआरपी और कलर कोड के साथ आ रहे हैं।
कलर कोड लगाने से पता चल सकेगा कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती है। इसे भी किसी भी मान्यता प्राप्त डीलर से होलोग्राम बेस्ड कलर स्टीकर लगाया जा सकता है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी चलित गाड़ियों के लिए हल्के नीले रंग, डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नारंगी और अन्य प्रकार के ईंधन से चलने वाले वाहनों को ग्रे रंग का स्टीकर लगाना होगा। वहीं जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा चुकी है उन्हें अनिवार्य तौर पर होलोग्राम बेस्ड कलर कोड स्टीकर लगाना होगा।
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