रविवार, 11 जुलाई 2021

शिकायती प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति न देने व कार्यवाही न होने पर नपेंगे थानाध्यक्ष

 शिकायती प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति न देने व कार्यवाही न होने पर नपेंगे थानाध्यक्ष



पुलिस महानिदेशक ने परिपत्र जारी करके दिये कड़ेे निर्देश

सूचना अधिकार के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय ने नदीम उद्दीन को भी उपलब्ध करायी सर्कुुलर की प्रति

संवाददाता

काशीपुर। अब उत्तराखंड के थाने में प्राप्त होने वाले हर शिकायती प्रार्थना पत्र की रिसिविंग देनी होगी। साथ ही उस पर कार्यवाही की सूचना भी शिकायतकर्ता को देनी होगी। उसमें लापरवाही करने पर सम्बन्धित हैल्प डैस्क कर्मचारी, जांचकर्ता अधिकारी या थानाध्यक्ष के विरूद्व जनपदीय प्रभारी द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय द्वारा सूचना अधिकार केे अन्तर्गत नदीम उद्दीन एडवोेकेट को सम्बन्धित परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराने से सामने आयी है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने पुलिस मुख्यालय के लोक सूचनाधिकारी से थानोें मेें शिकायती पत्रों की प्राप्ति देने व कार्यवाही सम्बन्धी व्यवस्था के लिये दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी थी। इसके उत्तर में पुलिस मुख्यालय की लोक सूचना अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक (कार्मिक) शाहजहां जावेद खान ने 26 मार्च केे पत्र के साथ पुलिस महानिदेशक के परिपत्र डीजी परिपत्र सं0 01/2021 दिनांक 20-02-2021 की फोटो प्रति उपलब्ध करायी हैै।

उत्तराखंड केे पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा परिपत्र सं01 से निर्देश दिये गये है कि प्रार्थना पत्र रिसीविंग की पद्वति को औैर सुदृढ़़ बनाये जाने हेतु प्रत्येक थाने पर गठित महिला डैस्क हैल्प को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए कि कोई भी पीड़ित अथवा शिकायकर्ता थाने के बिना अपने प्रार्थना पत्र की रिसीविंग लिये न जाए। थाने में स्थापित महिला हैल्प डैस्क रिसेप्शन सेन्टर के रूप में काम करेगा। जिसमें रिसेप्शन रूम के अनुसार शिकायतकर्ता/पीड़ित के लिए उचित सुविधाएं जैसे आगन्तुक के बैठने के लिये सहज व सुगमता पूर्ण व्यवस्था आदि हो। महिला हैल्प डैस्क में नियुक्त कर्मचारी करूण व सरल स्वभाव वाले हो तथा पीड़ित/दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशील पूर्वक व्यवहार करें।

पीड़ित चूंकि पूर्व से ही पीड़ित होता है इसलिये उसे सौहार्द पूर्ण वातावरण मिले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये यदि कोई पीड़ित/शिकायकर्ता प्रार्थना पत्र नहीं लाया हैै तो उसकी मौखिक रिपोर्ट को जी0डी0 में दर्ज करते हुए उस पर वैैधानिक कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार सोशल मीडिया सेे प्राप्त होने वाली शिकायतेें जैैसे व्हाट्सऐप, ईमेल, फोन आदि पर भी संज्ञान ले औैर बाद समाप्ति कार्यवाही आवेदक को भी सूचित करेें। यह सम्पूर्ण जिम्मेदारी महिला हैल्प डैस्क को दी जाए।

डीजी के परिपत्र में इस व्यवस्था की मानिटरिंग की भी व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच/कार्यवाही के पश्चात आवेदक को सूचित कर दिया गया हैै, यह हैल्प डैस्क के कर्मचारियों को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। ये कर्मचारी प्रतिदिन प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्र/सूचनाओं को एक रजिस्टर में अंकन करेगा जिसको प्रतिदिन थाना प्रभारी द्वारा 15 दिन में क्षेत्राधिकारी द्वारा 30 दिन में पुलिस अधीक्षक द्वारा व प्रत्येक तिमाही/आकास्मिक रूप सेे जनपदीय प्रभारी द्वारा चैक किया जायेगा। मुख्यालय स्तर से भी आकास्मिक स्तर पर चैकिंग की जा सकती हैै।

नदीम को उपलब्ध सूचना परिपत्र में इस कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही भी निर्देेश दिये गये हैै। इसके अनुसार हैैल्प डैैस्क कर्मचारी द्वारा जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा थानाध्यक्ष द्वारा कर्तव्य पालन में लापरवाही बरते जाने पर जवाबदेही तय करते हुये सम्बन्धित के विरूद्व जनपदीय प्रभारी (पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) द्वारा आवश्यक वैैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

इस परिपत्र की प्रतियां सभी जिलोें के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस महानिरीक्षक लिखित कुमाऊं व गढ़वाल परिक्षेत्र को भेजते हुये सम्बन्धित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करनेे के निर्देश दिये गये है।


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