शुक्रवार, 10 सितंबर 2021

केंद्र सरकार ने दिया सेवानिवृत कर्मियों को तोहफा

 केंद्र सरकार ने दिया सेवानिवृत कर्मियों को तोहफा

अब उन्हें 28 फीसदी डीए के हिसाब से मिलेंगे वित्तीय फायदे



एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने सेवानिवृत कर्मियों को वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं, जो एक जनवरी 2020 और 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं। इन कर्मियों की ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का भुगतान, जो कि सेवाकाल पूरा होने के बाद एक बार ही मिलता है, सरकार ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त लाभों की गणना बढ़े हुए डीए के अनुसार की जाए। सरकार ने उक्त अवधि के दौरान रिटायर हुए कर्मियों को तीन श्रेणियों में बांटा है। इसके तहत डीए की दर कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 21 फीसदी, 24 और 28 फीसदी रहेगी।

बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए-डीआर पर रोक लगा दी थी। महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी तौर से निभाई थी। इन कर्मियों ने पीएम केयर फंड में एक दिन का वेतन भी जमा कराया था। कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव और दूसरे सदस्यों ने डीए और डीआर की राशि जारी करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया था। दो माह पहले केंद्र सरकार ने 11 फीसदी की दर से डीए-डीआर जारी करने का निर्णय लिया था। यह राशि एक जुलाई से दी गई है।

कर्मियों का कहना था कि सरकार ने एक जनवरी 2020 से लेकर एक जुलाई 2021 तक के डीए-डीआर की बकाया राशि को लेकर कोई बात नहीं की। साथ ही यह आदेश भी जारी कर दिया कि एक जनवरी 2020 से लेकर एक जुलाई 2021 तक डीए-डीआर प्रफीज कर दिया गया था। उस अवधि में डीए की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। इन 18 महीनों में डीए की दर 17 फीसदी ही मानी जाए। कर्मियों का कहना था कि सरकार ने डीए-डीआर की बकाया राशि न देने के लिए 18 माह में डीए को एक ही दर पर रखा। जेसीएम ने सरकार से मांग की थी कि उक्त अवधि के दौरान जो कर्मी रिटायर हुए हैं या उनकी मौत हो गई है, उन्हें बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जाए।

एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों को उनकी ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का भुगतान अब डीए की बढ़ी हुई दरों के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने उक्त अवधि के दौरान रिटायर हुए कर्मियों को तीन श्रेणियों में बांट दिया है। उनकी ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश की गणना के लिए डीए की दर मूल वेतन का 21 फीसदी, 24 और 28 फीसदी रहेगी। जो कर्मी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच रिटायर हुए हैं, उनकी डीए दर 21 फीसदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी, जो एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रिटायर हुए हैं, उनकी डीए दर 24 फीसदी रहेगी। तीसरी श्रेणी के तहत जो कर्मी एक जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं, उनकी डीए दर 28 फीसदी रहेगी।


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