शनिवार, 4 सितंबर 2021

पुलिसकर्मियों के एसीपी मामले को मोर्चा ले जाएगा न्यायालय: नेगी

 पुलिसकर्मियों के एसीपी मामले को मोर्चा ले जाएगा न्यायालय: नेगी   


   
     

संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष  मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पुलिसकर्मियों के एसीपी विसंगति मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को सौंपी गई रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कराने को लेकर मोर्चा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा।         
नेगी ने कहा कि एसीपी विसंगति मामले में सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उक्त मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा मई 2021 को गृह विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की गई है।               
नेगी ने कहा कि पूर्व में पुलिस विभाग में समयमान वेतन के लाभ के रूप में पदोन्नति पद की प्रास्थिति के अनुरूप कार्मिकों को अगला वेतनमान अनुमन्य था,  परंतु एमएसीपी व्यवस्था लागू होने के उपरांत जिन पदों का वेतनमान एवं ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स लेवल अनुमन्य कराया जा रहा है, वह पद उस संवर्ग के ढांचे में विद्यमान नहीं है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के क्रम में एमएसीपी व्यवस्था के अंतर्गत शासनादेशानुसार पदोन्नति पद का लाभ  स्वीकृत न होकर अगला ग्रेड वेतन स्वीकृत होने के कारण क्रमशः 10-20-30 वर्ष की सेवा पर स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत होने के उपरांत एक ही पद पर कार्य तथा एक ही वर्ष के भर्ती कार्मिक अपने समकक्ष वरिष्ठ पदोन्नत कर्मी के समान वेतनमान एवं ग्रेड वेतन/ वेतन मैट्रिक्स का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिससे विसंगति होना लाजिमी है। पुलिस विभाग में 2800 ग्रेड पे यानी एएसआई का पद विभागीय ढांचे में विद्यमान नही है, जिस कारण उनको अगला  ग्रेड पे 4600 अनुमन्य होना चाहिए। उक्त विसंगति के चलते कार्मिकों को 10-15 हजार का आर्थिक नुकसान प्रतिमाह होना लाजिमी है, क्योंकि पुलिस विभाग में अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों पर स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था लागू नहीं है तथा पदोन्नति के सोपान भी अन्य विभागों की तुलना में बहुत कम हैं। अधिकांश पुलिसकर्मी भर्ती के पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एमएसीपी व्यवस्था के अंतर्गत अग्रेतर पदोन्नत पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित है।                 
नेगी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को एसीपी व्यवस्था के अंतर्गत क्रमशः10-16- 26 वर्ष की सेवा पर 2400- 2800 तथा 4200 का लाभ अनुमन्य हो रहा है। नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा जानबूझकर मामले को लंबा खींचा जा रहा है।           
प्रतिनिधिमंडल में मो0 असद, प्रवीण शर्मा पिन्नी, सुशील भारद्वाज शामिल थे।

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