गुरुवार, 10 फ़रवरी 2022

यू ट्यूब पर उपलब्ध करायी गयी चुनाव सम्बन्धी अपराधों की जानकारी

 वोट के लिये रूपये, शराब या अन्य वस्तु लेन-देने वालों का छिन सकता है वोट देने का अधिकार

यू ट्यूब पर उपलब्ध करायी गयी चुनाव सम्बन्धी अपराधों की जानकारी



कानूनी जागरूकता पुस्तकों के लेखक व सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) का ‘नेताजी क्लासेस’ यू ट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध 

संवाददाता

काशीपुर। वोट के लिये रूपया, शराब या अन्य वस्तु लेने व देने सहित 5 चुनाव अपराध ऐसे है जिनमें सजा होने पर 6 साल तक वोट देने व चुनाव लड़ने को दोषी व्यक्ति अयोग्य हो जाता है और इसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है।

चुनाव के समय में विभिन्न उम्मीदवार, समर्थक, मतदाता तथा चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी विभिन्न ऐसे कार्य करते देखे जाते हैै जो चुनाव सम्बन्धी अपराधों में शामिल है। लेकिन जानकारी के अभाव में उन पर प्रभावी रोक नहीं लग पाती। इसी को ध्यान में रखते हुये आम जनता को इन अपराधों की जानकारी वीडियो के माध्यम से यू ट्यूब चैैनल ‘नेताजी क्लासेस’ के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। यह जानकारी नदीम उद्दीन द्वारा लिखित पुुस्तकों ‘चुनाव सम्बन्धी कानून’, ‘नगर निगम चुनाव कानून’ तथा ‘नगर पालिका चुनाव कानून’ पुस्तक में भी उपलब्ध करायी गयी हैै।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता तथा 44 कानूनी जागरूकता पुस्तकों के लेखक नदीम उद्दीन ;एडवोकेटद्ध का चुनाव अपराधोें की जानकारी देने वाला वीडियो यू ट्यूब चैनल ‘नेताजी क्लासेस’ पर निःशुल्क उपलब्ध हो गया हैै। 

नदीम ने बताया कि इस वीडियो में चुनाव सम्बन्धी 30 अपराधों की जानकारी दी गयी हैै। इसमें से 5 अपराध ऐसे भी हैै जिनमें सजा होने पर न केवल चुनाव लड़नेे का अधिकार न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने से 6 साल के लिये समाप्त हो जाता हैै बल्कि वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। यदि दोषी घोषित होने की तिथि को ऐेसे व्यक्ति का नाम किसी वोटर लिस्ट में है तो उसे काट दिया जायेेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 11क के अनुसार इन अपराधों में भारतीय दंड संहिता की धारा 171ड़ ;वोट डालने, न डालने, उम्मीदवार बनने न बनने आदि के लिये रिश्वत देना या लेनाद्ध, 171च ;पफर्जी मतदान करना व असम्यक प्रभाव डालनाद्ध लोक प्राधिनित्व  अधिनियम की धारा 125 ;चुनाव के सम्बंध में वर्गाे के बीच शत्राुता पफैलानाद्ध 135 ;मतपत्रों को हटाना आदिद्ध तथा 136;2द्धक ;मतदान प्रक्रिया में अवैैध हस्तक्षेप आदिद्ध के अपराध शामिल हैै। 

नदीम के इस वीडियो में जिन चुनाव अपराधों की जानकारी दी गयी हैै उसमें वोट डालने, उम्मीदवार बनने, न बनने आदि हेतु रिश्वत ;धारा-171ड़द्ध, पफर्जी मतदान करना ;धारा-171चद्ध, चुनाव में असम्यक प्रभाव डालना ;धारा-171चद्ध, चुनाव में झूठा कथन करना ;धारा-171छद्ध, चुनाव के सिलसिले में अवैध भुुगतान;धारा-171जद्ध, चुनाव का लेखा रखने में असपफलता;धारा-171झद्ध, धर्म जाति, क्षेत्रा, भाषा के आधार पर नपफरत  पफैलाना;धारा-153कद्ध, अन्य अपराध, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत दण्डनीय चुनाव अपराधों में चुनाव के सम्बन्ध में वर्गाे के बीच शत्राुता पफैलाना ;धारा-125द्ध, झूठा शपथपत्रा या सूचना देना ;धारा-125कद्ध, मतदान समाप्ति से 48 घंटे के समय में सार्वजनिक सभा आदि करना ;धारा-126द्ध, ओपिनियन पोल पर रोक का उल्लंघन ;धारा-126 कद्ध, चुनाव सभाओं में उपद्रव;धारा-127द्ध, चुनाव सामग्री व पोस्टर आदि छापने के नियमों का उल्लंघन ;धारा-127 कद्ध, मतदान की गोपनीयता न रखना ;धारा-128द्ध, चुनाव ड्यूटी पर लोगों का उम्मीदवारों के पक्ष में कार्य करना ;धारा-129द्ध, मतदान केन्द्रों या उसके निकट वोट मांगना ;धारा-130द्ध, मतदान केन्द्रों में या उसके निकट खराब आचरण ;धारा-131द्ध, मतदान केन्द्र में अवचार ;धारा-132द्ध।

मतदान प्रक्रिया का पालन करने में असपफल रहना ;धारा-132कद्ध, चुनाव में परिवहन के लिये वाहन लेना या प्रयोग करना ;धारा-133द्ध, चुनाव में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य भंग ;धारा-134द्ध, सरकारी सेवकों का एजेन्ट बनना ;धारा-134कद्ध, मतदान केन्द्र में या निकट हथियार लेेकर जाना ;धारा-134खद्ध, मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाना ;धारा-135द्ध, बूथ कैप्चरिंग करना  ;धारा-135कद्ध, मतदान के दिन कर्मचारियों को छुट्टी न देना  ;धारा-135खद्ध, मतदान के लिये शराब आदि का विक्रय या वितरण किया जाना ;धारा-135गद्ध तथा अन्य अपराध ;धारा-136द्ध शामिल हैै। 

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