पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की बढ़ी तारीख
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। इससे पहले यह 30 सितबंर थी।
एजेंसी
मुंबई। पैन कार्ड से से आधार कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की गई है। इससे पहले यह 30 सितबंर 2019 थी। बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव की जाने की घोषणा की गई थी। सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की है।
आपका पैन और आधार लिंक है या नही इसे जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e&FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी।
बताया गया है कि वित्त मंत्रालय ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितबंर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.ncometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. जहां पर आपको पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा। आईटी की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पैन आधार लिंक ऑनलाइन पर क्लिक करिए। अपना पैन नंबर डालिए। पूछे गए स्थान पर अपना आधार नंबर डालिए।
आधार में लिखा गया अपना नाम सही कैटेगरी में भरिए। अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को यूआईडीएआई से चेक कराना चाहते हैं तो आप आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेलस विद यूआईडीएआई वाले बॉक्स को टिक करें।
पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले इमेज कोड को भी भरना होगा। अगर आपको इस चरण में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप ओटीपी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।