रविवार, 8 सितंबर 2019

वाहन चलाते वक्त ये चार दस्तावेज अवश्य रखें, नहीं कटेगा चालान

वाहन चलाते वक्त ये चार दस्तावेज अवश्य रखें, नहीं कटेगा चालान

देहरादून। परिवहन विभाग की ओर से चेकिंग अभियान के दौरान वाहन से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर ऑन स्पॉट चालान कट सकता है। यह चालान कम-से-कम एक हजार रुपये का होगा लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि उनकी गाड़ी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज अहम हैं। अगर आपके पास प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होगा तो भी आपका चालान कट जायेगा।
घर से निकलते समय यह दस्तावेज जरूर साथ रखे- 
ड्राइविंग लाइसेंसः वाहन चलाने से पहले हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो यह एक अपराध है। इसके लिए आपकी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यह जरूरी है कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी हो।
गाड़ी का रजिस्ट्रेशनः किसी भी वाहन को खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही गाड़ी का नंबर मिलता है। इसे अपने पास रखना बेहद जरूरी होता है।
बीमाः अगर आप अपनी गाड़ी का बीमा नहीं करवाते हैं तो आपका  चालान कट सकता है। बीमा की अवधि खत्म होने से पहले ही आपको दूसरा बीमा करवाना अनिवार्य है।
प्रदूषण प्रमाणपत्रः  किसी भी वाहन के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र जरूरी होता है। यह प्रमाणपत्र छह माह के लिए वैध होता है। इसे प्रदूषण जांच केंद्रों पर बनवाया जा सकता है। बाइक के लिए करीब 80 रुपये, कार के लिए 120 रुपये तथा ऑटो के लिए 100 रुपये खर्च करने होते हैं।
मोटर ऐक्ट के तहत यह निर्देश है-
- दो पहिया वाहन चालक के पीछे बैठने वालों का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट के पाये जाने पर 1,000 रूपये की जुर्माना राशि और 03 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित होगा।
- दो पहिया वाहनों पर दो से ज्यादा सवारी करने पर 1,000 रूपये जुर्माने देना होगा। 
- दो पहिया या चार पहिया वाहनों द्वारा ओवरस्पीड में गाड़ी चलाने पर 2,000 रूपये की जुर्माना राशि होगी तथा लहरिया कट जैसी खतरनाक ड्राईविंग करने पर 5,000 रूपये की जुर्माना देना होगा।  
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रूपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की जायेगी।
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने के लिए अब 5,000 रूपये का जुर्माना लगेगा।
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाये जाने पर 25,000 रूपये की जुर्माना राशि और 03 साल की सजा का प्रावधान है। 
साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने तथा गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जायेंगे।
- चार पहिया वाहनों के ड्राइवर एवं अगली सीट पर बैठने वाले के द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 1,000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की जायेगी।


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