शुक्रवार, 22 नवंबर 2019

डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा की लैप्सड पालिसियों का रिवाईवल

डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा की लैप्सड पालिसियों का रिवाईवल



संवाददाता
देहरादून। उप मण्डलीय प्रबन्धक (पीएलआई) उत्तराखण्ड परिमण्डल देहरादून ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जो बीमा पालिसी बंद या लैप्स हो गई है उन्हें बीमा पालिसी धारक दोबारा चालू करा सकते है। इसके लिए वे डाकघर से संपर्क कर सकते है। 
उप मण्डलीय प्रबन्धक (पीएलआई) उत्तराखण्ड परिमण्डल देहरादून के अनुसार डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के नियमों एवं शर्तों में संशोधन के अनुपालन में अधिसूचना सं0 25-1/2011 दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के पॉलिसी धारकों को सूचित किया जा रहा है कि जो पालिसी पहले अदत्त प्रीमियम की तारीख से 5 साल की लगातार अवधि के लिए बंद/लैप्स हो गयी है, वे पॉलिसियां 01.01.2020 को/उसके बाद पुर्नजीवन के लिए योग्य नहीं होंगी। 
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन पॉलिसियों ने पिछले प्रीमियम के भुगतान की तारीख से 5 साल की सीमा पार कर ली हैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन 31.12.2019 तक पुर्नजीवित करने के लिए एक निश्चित समय का मौका दिया जा रहा है। ऐसी पॉलिसियों के धारक, जो अपनी पॉलिसी को पुर्नजीवित करके बीमा लाभ उठाना चाहते हैं, वे लिखित रूप में किसी नज़दीकी डाकघर में आवेदन कर सकते हैं।
निर्धारित तिथि यानि 31.12.2019 के बाद ऐसी पालिसियों को पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा और इस प्रकार की लैप्सड पालिसियों को नियमानुसार निरस्त समझा जाएगा। यदि कोई शंका हो तो पालिसी धारक टोल फ्री नंबर 1800-180-4196 या मोबाइल नं0 9927891077 पर कार्यालय के कार्यसमय पर (प्रातः 10.00 से सायं 5.00) संपर्क कर सकते है।


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