मंगलवार, 19 नवंबर 2019

एक व्यक्ति कितना गोल्ड रख सकता है अपने पास

एक व्यक्ति कितना गोल्ड रख सकता है अपने पास
बता दें कि आयकर विभाग ने देश में एक व्यक्ति के पास सोना रखने की सीमा निर्धारित की है। इस सीमा से अधिक सोने को कालाधन माना जाएगा।
न्यूज डेस्क
देहरादून। बता दें कि आयकर विभाग ने देश में एक व्यक्ति के पास सोना रखने की सीमा निर्धारित की है। इस सीमा से अधिक सोने को कालाधन माना जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने विवाहित महिला के लिए 500 ग्राम के आभूषण, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम की गोल्ड ज्वैलरी और पुरुषों के लिए 100 ग्राम आभूषण की सीमा तय की है।  
कुछ समय पहले कुछ मीडियो रिपोर्टस में कहा गया था कि सरकार एक माफी योजना पर विचार कर रही है, जो व्यक्तियों और इकाईयों को अपने बेहिसाब सोने की घोषणा करने की अनुमति देगी और उन पर इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी।
इस माफी योजना के तहत कालेधन से सोना खरीदने वाले लोगों को इसे सफेद बनाने का एक मौका दिया जाएगा। इसके तहत वह अपने स्वर्ण भंडार की घोषणा और उस पर कर चुकाकर बच सकते हैं। व्यक्ति द्वारा बिना बिल के खरीदे गए सोने के कुल भंडार को घोषित करना होगा और उसके संपूर्ण मूल्य पर कर का भुगतान करना होगा।
लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल उसकी ऐसी मंशा नही है। एक अनुमान है कि भारतीयों के पास 20,000 टन सोने का भंडार है। हालांकि अवैध आयात और पैतृक संपत्ति को मिलाकर इसका भंडार 25,000 से 30,000 टन तक हो सकता है।


 


 


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