शुक्रवार, 27 दिसंबर 2019

आधार-पैन लिंक है या नहीं, कैसे करें जांच?

आधार-पैन लिंक है या नहीं, कैसे करें जांच?



इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139एए के तहत आईटीआर फाइल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार लिंक करना जरूरी है।
प0नि0डेस्क
देहरादून। देश में टैक्स मामलों की सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी है।
अगर आपने अब तक पैन से आधार लिंक नहीं किया है तो आपको 31 दिसंबर तक यह काम जरूर पूरा कर लेना चाहिए। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आधार की संवैधानिक मान्यता बरकरार रखी गयी थी। इस हिसाब से आयकर कानून-1961 के सेक्शन-139एए के तहत सीबीडीटी द्वारा 30 जून 2018 को जारी आदेश मान्य है। 
जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2016-17 या 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल किया है और उनके आधार पैन से लिंक हैं, उन्हें इस फैसले से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पैन व आधार लिंक कर लिया है और आप यह जानना चाहते हैं कि आयकर विभाग के आंकड़ों में ये लिंक हैं या नहीं, तो आप इसकी जांच कर सकते हैं।
सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जायें। आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं- www.incometaxindiaefiling.gov.in
बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक्स विकल्प के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। आपको सामने की स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखेगा। आप इस पर क्लिक करें। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन व आधार नंबर की डीटेल्स डालनी होगी।
आधार-पैन की डीटेल्स डालने के बाद एंटर पर क्लिक करें। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टे्टस पर क्लिक करें।
अब आप आयकर विभाग की इस वेबसाइट पर देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।


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