गुरुवार, 2 जनवरी 2020

पदोन्नति कर्मचारियों को भी सीधी भर्ती वालों के समान वेतनमान लाभ 

पदोन्नति कर्मचारियों को भी सीधी भर्ती वालों के समान वेतनमान लाभ 



संवाददाता
काशीपुर। उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग नेे शासनादेश सं0 362 दिनांक 25 अक्टूबर 20119 से स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों/शिक्षकों पर शासनादेश सं0 239 दिनांक 31 जुलाई 2019 के स्पष्टीकरण के अनुसार पदोेन्नत कर्मचारियों का शुरूआती वेतन निर्धारण होगा और सीधी भर्ती के कर्मचारियों को समान ही उनको वेतनमान लाभ मिलेगा। सूचना अधिकार के अन्तर्गत नदीम उद्दीन (एडवोकेट) को वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह प्रकाश में आया हैै।  
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड शासन के शासनादेश सं0 239 दिनांकित 31 जुलाई 2019 जो सचिव विद्यालयी शिक्षा विभाग को संबोधित था, के अन्य विभागों के कर्मचारियों पर लागू होने के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड शासन के वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, देहरादून के लोक सूचना अधिकारी सुरेन्द सिंह नेगी अपनेे पत्रांक 270 से संबंधित शासनादेशोें की प्रतियोें सहित सूचना उपलब्ध करायी है। 
उपलब्ध सूचना के अनुसार शासनादेश सं0 362 दिनांक 25 अक्टूबर 2019 से स्पष्ट किया गया हैै कि 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति कर्मचारियों के शुरूआती वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 239 दिनांक 31 जुलाई 2019 में उल्लेेखित व्यवस्था समान मामलों में प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों/शिक्षकों पर लागू हैै।
शासनादेश सं 239 में स्पष्ट किया गया है कि ऐेसे पदोें पर जिन पर सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होती है उन पदोें पर पदोन्नति होने पर पदोन्नति की तिथि से शासनादेश सं0 41 दिनांक 13 फरवरी 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के अनुसार देय न्यूनतम वेतन से कम वेतन निर्धारण होने पर इसके समकक्ष ग्रेड वेतन की तालिका के अनुसार न्यूनतम वेेतन देय होगा।
जिन पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों माध्यमों से नियुक्ति का प्रावधान है ऐसे पदों पर पदोन्नत कार्मिक का वेतन कम हो तो उन्हें भी पदोन्नति की तिथि से काल्पनिक आधार पर तथा 28 दिसम्बर 2018 से वास्तविक रूप से शासनादेश सं0 41 में उल्लेखित न्यूनतम वेतन मिलेेगा। 
नदीम ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को ही मिल रहा था। अब इस शासनादेश की जानकारी मिलने सेे प्रदेश के अन्य विभागों के कार्यरत हजारों कर्मचारियोें को लाभ होगा और उनका वेतन एक हजार रूपये से अधिक बढ़ जायेगा।


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