शनिवार, 15 फ़रवरी 2020

अक्टूबर से बाइक में जरूरी होंगे ये फीचर

अक्टूबर से बाइक में जरूरी होंगे ये फीचर



1 अक्टूबर से संशोधित मोटर वीइकल रूल्स लागू होंगे। इसके तहत सभी नई मोटरसाइल में ड्राइवर सीट के पीछे या साइड में परमानेंट हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट अनिवार्य होंगे।
एजेंसी
नई दिल्ली। इस साल अक्टूबर से बनने वाली मोटरसाइकल्स में नए फीचर देखने को मिलेंगे। दरअसल 1 अक्टूबर से संशोधित मोटर वीइकल रूल्स लागू होंगे। इसके तहत सभी नई मोटरसाइल में ड्राइवर सीट के पीछे या साइड में परमानेंट हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट अनिवार्य होंगे। इसके अलावा बाइक में एक प्रोटेक्टिव कवर भी देना होगा, जो रियर वील को कम से कम आधा कवर करे।
हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट से बाइक पर पीछे बैठने वालों को आराम मिलेगा। वहीं तीसरा फीचर पीछे बैठने वाले राइडर के कपड़े को पहिए में फंसने से रोकने में मदद करेगा। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मोटर वीइकल रूल्स के संशोधन में टू-वीलर के पीछे रखे जाने वाले कंटेनर्स की सही साइज का भी प्रस्ताव दिया है। यह स्पेसिपिफकेशन ऐसे समय में आएगा, जब टू-वीलर्स पर पफूल-डिलिवरी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है।
एक सूत्र ने बताया कि ये स्पेसिफिकेशन यह देखते हुए बनाए गए हैं कि टू-वीलर का बैलेंस न बिगड़े और न ही इन पर ओवरलोडिंग हो पाए। अभी तक कोई समान मानक नहीं है, हम मानदंड तय कर रहे हैं।
प्रस्ताव के अनुसार टू-वीलर पर लोड किए जाने वाले बाक्स की लंबाई 550 एमएम, चौड़ाई 510 एमएम और ऊंचाई 500 एमएम से ज्यादा नहीं होगी। इसका वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें बाक्स और लोड किए गए सामान का वजन शामिल है। यह नियम भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
ड्राफ्रट नोटिफिकेशन के अनुसार जिन गाड़ियों में टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम है, उन्हें नार्म्स का पालन करना होगा। यह एक्सिडेंट के जोखिम को कम करेगा और माइलेज बढ़ाने में भी मदद करेगा। नोटिफिकेशन में यह भी प्रपोजल है सभी एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वीइकल्स में विंडस्क्रीन और विंडो के साथ ड्राइवर के लिए सेफ्रटी कैबिन की आवश्यकता है।


 


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