थर्ड पार्टी बीमा के प्रीमियम का भुगतान 15 मई तक करने की अधिसूचना
केंद्र ने स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की, जिनका नवीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत है। जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधा रहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों की कठिनाई दूर करने के लिए जिनकी पॉलिसियां का नवीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत है, 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इससे अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे बीमाधारक, जिनकी स्वास्थ्य या मोटर वाहन (थर्ड पार्टी) बीमा पालिसियां 25 मार्च से 03 मई के दौरान नवीकरण के लिए नियत हैं और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के परिणामस्वरूप देश में विद्यमान स्थितियों को देखते हुए भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें 15 मई को या उससे पहले अपनी पॉलिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। इससे उस तिथि से, जो पॉलिसी के नवीकरण के लिए निर्धारित है, सांविधिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान उत्पन्न किसी वैध दावे का भुगतान किया जा सके।
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