सोमवार, 1 जून 2020

आयकर विभाग ने जारी किए नये आईटीआर फार्म्स

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न फार्म्स 1 से 7 को नोटिफाई किया
आयकर विभाग ने जारी किए नये आईटीआर फार्म्स



प0नि0ब्यूरो
देहरादून। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नए आईटीआर फार्म्स जारी किए हैं। सेंट्रल बोर्ड आपफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फार्म्स 1 से 7 को नोटिफाई कर दिया है। एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने आईटीआर 1 (सहज), आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 (सुगम), आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 और आईटीआर वी फार्म जारी किए। 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इनकम टैक्स नियमों में किए गए बदलाव को शामिल करने के लिए आईटीआर फार्म 1 और आईटीआर फार्म 4 को वापस ले लिया था। बता दें कि नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 फार्म भरना होता है।
नए आईटीआर फार्म्स में वित्त वर्ष 2019-20 का लाभ उठाने के लिए साल 2020 की पहली तिमाही में किए गए टैक्स बचत निवेश का खुलाना करने के लिए अलग तालिका दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फार्म्स में कुछ बदलाव हुए है। मसलन अगर घरेलू कंपनियों से लाभांश के रूप में टैक्सेबल इनकम है, तो आप आईटीआर-1 फार्म दाखिल करने के योग्य नहीं हैं। हाउस प्रापर्टी के संयुक्त स्वामित्व वाले लोग आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
टैक्सपेयर्स को सभी आईटीआर फार्म में करंट अकाउंट्स, विदेश यात्रा और बिजली बिलों में जमा से संबंधित निम्नलिखित सवालों के जवाब देने की जरूरत है- (क) क्या आपने 1 पिछले वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक चालू खाते में 1 रुपए करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की है? (ख) क्या आपने विदेश यात्रा पर अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं? (ग) क्या आपने पिछले साल बिजली खपत पर 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं?
30 जून 2020 तक सेक्शन 80सी के तहत (एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी), 80डी (मेडिक्लेम) और 80जी (डोनेशन) निवेश की अनुमति दी है। इसकी जानकारी देनी होगी। नए आईटीआर फार्म में टैक्स डिडक्शन का दावा करने के लिए अप्रैल और जून के बीच किए गए इन सभी निवेशों और भुगतानों का विवरण है।


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