गुरुवार, 16 जुलाई 2020

लेफ्टिनेंट कर्नल को हाईकोर्ट की फटकार

फेसबुक अकाउंट डिलीट कीजिए या सेना की नौकरी छोड़िए
लेफ्टिनेंट कर्नल को हाईकोर्ट की फटकार



भारतीय सेना ने 6 जून को आदेश जारी कर कहा था कि सभी सैन्यकर्मियों को फेसबुक-इंस्टाग्राम समेत 89 ऐप्स मोबाइल से डिलीट करनी होंगी।
एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय सेना ने हाल ही में सैन्य कर्मचारियों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता को संस्थान के नियमों के हिसाब से चलना होगा या वे अपना इस्तीफा दे सकते हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सेना के नियमों के मुताबिक फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि यह फैसला देश की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वे बाद में नया सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं।
जस्टिस सहाई एंडलॉ और आशा मेनन की बेंच ने कहा कि उन्होंने इस याचिका पर विचार के लिए भी नहीं सोचा, इसलिए इसमें किसी अंतरिम राहत देने का सवाल ही नहीं उठता। खासकर जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो। लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने कहा कि अगर एक बार सारा डेटा डिलीट हो जाता है, तो उनके फेसबुक के फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट सब हमेशा के लिए खो जाएंगे और यह नुकसान काफी बड़ा होगा।
हालांकि, बेंच ने उन्हें बीच में ही रोकते हए कहा कि उनके पास फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक वे संस्थान का हिस्सा हैं, तब तक उसी के नियमों के अनुसार काम करना होगा।
गौरतलब है कि सेना ने 6 जून को नई नीति रिलीज की थी। इसके मुताबिक, सभी सैन्यकर्मियों को फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ अपने मोबाइल से 87 ऐप्स डिलीट करनी थीं। सैन्य अफसरों की काउंसिल ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वे या तो अकाउंट डिलीट कर दें या विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें।


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