कोविड-19 जागरूकता संबंधी कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज हटाई
दिल्ली उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा सूचित किया गया
एजेंसी
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि कोविड-19 एहतियातों से संबंधित कॉलर ट्यून से अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज हटा दी गई है इसलिए इसे हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका का औचित्य नहीं बचा है। उक्त कॉलर ट्यून कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात और जागरूकता से संबंधित थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ को याचिकाकर्ता ने इस बारे में सूचित किया और कहा कि चूंकि कॉलर ट्यून से अभिनेता की आवाज हटा दी गई है इसलिए अब उनके द्वारा दायर याचिका का कोई औचित्य नहीं बचा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया।
याचिकाकर्ता ने कॉलर ट्यून से बच्चन की आवाज हटाने का इस आधार पर अनुरोध किया था कि अभिनेता स्वयं तथा उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी कोरोना वायरस से संक्रमित रह चुके हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ को याचिकाकर्ता ने इस बारे में सूचित किया और कहा कि चूंकि कॉलर ट्यून से अभिनेता की आवाज हटा दी गई है इसलिए अब उनके द्वारा दायर याचिका का कोई औचित्य नहीं बचा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया।
याचिकाकर्ता ने कॉलर ट्यून से बच्चन की आवाज हटाने का इस आधार पर अनुरोध किया था कि अभिनेता स्वयं तथा उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी कोरोना वायरस से संक्रमित रह चुके हैं।