सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आईडीपी नियमों को अधिसूचित किया
विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण को सुगम बनाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया
एजेंसी
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधि समाप्त हो गई है, जबकि वे विदेश में हैं, आईडीपी जारी करने की सुविधा प्रदान करने लिए एक अधिसूचना जारी की है।
ऐसे नागरिकों, जो विदेश में थे और उनकी आईडीपी समाप्त हो गई थी, के लिए इसके नवीकरण का कोई तंत्र नही था। अब, इस संशोधन के साथ, यह प्रस्तावित है कि भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ से ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल पर जाएँगे, जिन पर संबंधित आरटीओ द्वारा विचार किया जाएगा। आईडीपी को संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में नागरिकों के पते पर कुरिअर कर दिया जाएगा।
यह अधिसूचना भारत में आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध वीजा की शर्तों को भी खत्म करती है। विचार यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता इसके अतिरिक्ति कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा आगमन पर जारी किया जाता है या अंतिम क्षण में जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में, यात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, आईडीपी आवेदन अब वीज़ा के बिना किया जा सकता है।