गुरुवार, 7 जनवरी 2021

गलती स्वीकारने पर अर्थदंड़ कम किया

 गलती स्वीकारने पर अर्थदंड़ कम किया

नगर निगम काशीपुर कार्यालयाध्यक्ष ने सूचना देरी सेे उपलब्ध कराने की मानी थी गलती



- सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी के गलती स्वीकार करने पर 25 केे स्थान पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया

- सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट को नहीं उपलब्ध करायी थी धारा 4 अनुपालन की सूचना

संवाददाता

काशीपुर। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना समय सेे न देने की गलती स्वीकार करने पर उत्तराखंड सूचना आयोेग ने नरम रूख अपनाते हुुये 25 हजार के स्थान पर पांच हजार का अर्थदंड नगर निगम काशीपुुर के लोक सूचना अधिकारी पर लगाया है। यह आदेश सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा दायर द्वितीय अपील संख्या 31480 का निपटारा करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह द्वारा किये गये है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने अपने 13-06-2019 के सूचना प्रार्थना पत्र से नगर निगम काशीपुर केे लोक सूचना अधिकारी से निगम केे सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन तथा 25 केे सूचना आयोग को भेजे जानेे वाले स्टेेटमेंट की सूचना 6 बिन्दुओं पर मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने पर नगर आयुक्त को प्रथम अपील की गयी। जिस पर 03-09-2019 को नगर आयुक्त ने 15 दिन के अन्दर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करानेे का आदेश दिया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा नगर आयुक्त के आदेश के बाद भी सूचना न उपलब्ध कराने व नगर आयुक्त द्वारा अपने आदेश का पालन न करा पाने पर नदीम ने उत्तराखंड सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। इस द्वितीय अपील संख्या 31480 का अन्तिम सुनवाई दिनांक 17-12-2020 को की गयी। इस सुनवाई से पूर्व लोक सूचना अधिकारी ने सूचना प्रार्थनापत्र का उत्तर उपलब्ध करा दिया।

अपील का निपटारा करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने अपनेे निर्णय व आदेश में स्पष्ट लिखा कि सूचना प्रदान करनेे में विलम्ब हुआ हैै। लोेक सूचना अधिकारी ने स्वीकार किया कि मांगी गयी सूचनायें विस्तृृत किस्म की थी तथापि इतने अधिक विलम्ब से सूचना प्रदान करना उचित नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुये भविष्य में सूचनाएं समय से प्रदान करने का आश्वासन दिया। विभागीय अपीलीय अधिकारी को बताया गया कि मांगी गयी सूचनाएं वस्तुतः सूचना का अधिकार अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत कारगर कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित हैै। अतः नगर निगम प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि अपीलकर्ता को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए न केवल सूचनाएं प्रदान की जाएं बल्कि सूचना का अधिकार अधिनियम की जिस व्यवस्थाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में उन्होंने सूचनाएं मांगी है, उन व्यवस्थाओं का भली भांति अनुपालन भी किया जाए। 

शत्रुध्न सिंह नेे समग्र परिस्थिति का मनन करने केे पश्चात कार्यालय अधीक्षक नगर निगम काशीपुर पर 5000 रूपये की पैैनल्टी लगायी हैै। यह धनराशि उनके अप्रैल व मई 2021 के वेतन से काटकर राजकीय  कोष में जमा की जायेगी। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अपीलकर्ता प्रदान की गयी सूचनाओं से संतुष्ट न हो तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष पुनः प्रथम अपील कर सकते हैै।

नदीम ने बताया कि उनके द्वारा मांगी गयी सूचनाएं सूचना अधिकार क्रियान्वयन व लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी पर सूचना व अपील प्रार्थना पत्रों का भार कम करने व पारदर्शिता केे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिये अपूूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने पर सूचना आयोग के आदेश के अनुपालन में नगर आयुक्त को प्रथम अपील प्रेषित कर दी गयी हैै। उनके द्वारा जिस धारा 4 के अनुपालन की सूचना मांगी है उसके अन्तर्गत समस्त अभिलेेख सूचीबद्ध करना, संसाधनों के अधीन कम्प्यूटरीकृत करने तथा जनता को प्रभावित करने वाली नीतियोें व निर्णयों केे कारण उपलब्ध कराना, स्वयं प्रकट करनेे योग्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को इंटरनैट आदि के माध्यम सेे स्वयं जनता को बिना मांगे उपलब्ध कराने व इन्हेें वार्षिक/त्रैैमासिक रूप से अपडेेट करने का प्रावधान हैै।

नदीम के अनुसार शासनादेश सं0 2895 दिनांक 26 सितम्बर 2013 के शासनादेश के बाद कुल 27 प्रकार की सूचनाएं प्रत्येेक लोेक प्राधिकारी/विभाग/निगम को स्वयं प्रकाशित करके वेबसाइट आदि पर उपलब्ध कराना धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत अनिवार्य है। नगर निगम के लियेे इसमें अधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार, कार्य तय सिद्धांत, निगम, रेगुलेशल, मैनुुअल व रिकार्ड, दस्तावेजोें के प्रकार, बोर्ड परिषद, समितियो को आवंटित बजट, सब्सिडी कार्यक्रम, रियायतें व परमिट आदि का विवरण, उपलब्ध व कब्जे की सूचनायें, नागरिकों को सूचना प्राप्ति हेतु सुविधायेें, सूचना अधिकारियों का विवरण शामिल हैै।


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