गुरुवार, 18 फ़रवरी 2021

आनलाइन सूूचना प्रार्थना पत्र व प्रथम अपील की व्यवस्था के निर्देश

आनलाइन सूूचना प्रार्थना पत्र व प्रथम अपील की व्यवस्था के निर्देश



उत्तराखंड सूचना आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को दिये निर्देश
नदीम उद्दीन ने दिये थे सूचना अधिकार क्रियान्वयन को मुख्य सूचना आयुक्त को सुझाव
संवाददाता
काशीपुर।  उत्तराखंड के लोेक सूचना अधिकारियों को सूचना प्रार्थना पत्र आनलाइन देने व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आनलाइन अपील फाइल करने की व्यवस्था करने के निर्देश उत्तराखंड सूचना आयोग ने उत्तराखंड शासन को दिये हैै। यह निर्देश सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को प्रेषित सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार सम्बन्धी सुझाव पर कार्यवाही करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों पर दिये गये है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह को उत्तराखंड में सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार हेतु विस्तृत सुझाव पत्र 22 जनवरी प्रेषित किया था। इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने इन पर कार्यवाही करते हुये सूचना अधिकार के नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को नदीम के सुझाव पत्र की प्रति प्रेषित करने के साथ आनलाइन सूूचना प्रार्थना पत्रों, अपीलोें की व्यवस्था तथा शुल्क जमा कराने की व्यवस्था स्थापित करने को निर्देश दियेे हैै। इस आशय का पत्र दिनांकित 10 फरवरी सचिव सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखंड शासन को उत्तराखंड सूूचना आयोेग केे प्रभारी सचिव बंशी लाल राणा द्वारा भेजा गया हैै इसकी प्रति नदीम को भी उपलब्ध करायी गयी हैै।
सूचना आयोग द्वारा उत्तराखंड शासन को प्रेषित 10 फरवरी के पत्र के अनुसार नदीम ने अपने सुझाव पत्र 22 जनवरी के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त को राज्य में सूचना  का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में सुधार हेतु सुझाव दिए हैं। कोविड-19 संक्रमण के दौैरान आयोग के द्वारा प्रथम अपील एवं द्वितीय अपीलोें/शिकायतों की सुनवाई वीडियो/आडियो केे माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया जिसे राज्य की भौगोलिक स्थिति केे दृष्टिगत यथावत बनायेे रखते हुए प्रथम अपील की सुुनवाई आडियो/विडियोे के माध्यम से किये जाने तथा सुुनवाई की सूचना औैर निर्णय की प्रति ई-मेल/व्हाट्स ऐप से प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया हैै। उनके द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियोें एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियोें की ई-मेल आई0डी0 व व्हाट्स ऐप नंबर को विभाग तथा राज्य सरकार की वेब साइट पर सार्वजनिक किये जाने की अपेेक्षा की गयी हैै।
आयोेग के पत्र में यह भी उल्लेख है कि नदीम नेे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन शुल्क व वांछित सूूचना के सापेक्ष मांगे जानेे वाले शुल्क को इलैैक्ट्रानिक विधि से जमा किया जा सके इस हेतु व्यवस्था स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया हैै। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष विधान सभा की पटल पर वार्षिक रिपोर्ट समय सेे रखे जानेे का भी सुुझाव दिया गया हैै।
पत्र के अनुसार इस संदर्भ में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नदीम का सुझाव पत्र 22 जनवरी इस आशय से प्रेषित किया गया हैै कि आयोेग के द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या 6373 दिनांक 20 जनवरी के क्रम में आनलाइन सूचना का अनुरोध पत्र व प्रथम अपील प्राप्त किये जाने तथा आवेेदन शुल्क व अतिरिक्त शुल्क जमा किये जानेे की व्यवस्था स्थापित कराने का कष्ट करें।

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