शनिवार, 20 फ़रवरी 2021

कम चौैड़ी सड़कों पर स्थित मकानों को हाउस टैक्स में छूट की मांग

 कम चौैड़ी सड़कों पर स्थित मकानों को हाउस टैक्स में छूट की मांग



माकाक्स ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौैंप 80 फीसदी तक छूट देने के दिये सुझाव

नगर निगम काशीपुर ने तय कर रखी हैं 12 मीटर तक की सड़क के सभी मकानों की एक समान दर

संवाददाता

काशीपुर। काशीपुर नगर निगम क्षेेत्र में निवास कर रही जनता के लिये नगर निगम में सम्पत्ति कर/हाउस टैक्स की स्वकर निर्धारण योजना लागू ही हैै। इसमें वार्षिक मूल्य की न्यूनतम दरें सड़क की चौैड़ाई के आधार पर नियत की हैै। इसमें न्यूनतम दरें 12 मीटर से कम चौैड़ी सड़कों पर स्थित सम्पत्तियोें की हैै। जबकि काशीपुर के अधिकार मकान इसी श्रेेणी में आते हैैं। इससे एक क्षेत्र में स्थित सभी मकानों का सम्पत्ति कर/हाउस टैैक्स एक समान हो गया है। वह गली में हो या 12 मीटर अर्थात 40 फिट की रोड पर सभी की दर एक ही है। इससे मकानों का हाउस टैक्स 40 गुना तक बढ़ गया हैै। इसी व्यवस्था को ठीक कराने केे लिये समाज सेवी संस्था मौैलाना अबुल कलाम आजाद अल्पसंख्यक कल्याण समिति (माकाक्स) ने 80 प्रतिशत तक की छूूट कम चौड़ी सड़कों की सम्पत्तियों को देने का सुझाव नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर दिया है। 

माकाक्स के केन्द्रीय अध्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोेकेट द्वारा नगर आयुक्त गौैरव कुमार को सौैंपे ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि काशीपुर निगम निगम द्वारा सम्पत्तिकर यानि हाउस टैैक्स हेतु वार्षिक मूल्य की निर्धारित दरें कुमाऊं के सबसे विकसित हल्द्वानी नगर निगम से भी अधिक है। काशीपुर में नगर निगम की कोई सड़क 40 फिट चौैड़ी नहीं है जबकि 40 फिट तक चौैड़ी सड़कों वाले मकानोें की दरें ही 5 फिट की गलियोें में स्थित मकानों सेे वसूली जा रही हैै जो अन्यायपूर्ण है।

नदीम ने सुझाव दिया हैै कि जहां नगर निगम को दरेें कम करनी चाहिये, वहीं नगर निगम अधिनियिम की धारा 174(1) (ख) के परन्तुक के अन्तर्गत निर्धारित टैक्स में कम चौैड़ी सड़कों वालेे मकानों को छूट देनी चाहिये। इससे अधिक संख्या में करदाता आसानी सेे टैक्स जमा करेंगे औैर निगम की आय में वृद्वि होगी। 

नदीम द्वारा दिये गये सुझावों में 2 मीटर से कम मार्ग/गलियों में स्थित भवनों/सम्पत्तियों पर 80 फीसद, 2 सेे 3 मीटर के मार्ग वालों को 70 फीसद, 3 से 4 मीटर के मार्ग पर स्थित मकानों को 60 फीसद, 4 से 5 मीटर के मार्ग पर स्थित मकानों को 50 फीसदी, 5 से 6 मीटर केे मार्ग पर स्थित मकानों को 40 फीसदी, 6 से 7 मीटर के मार्ग वालों को 30 फीसद तथा 7 से 9 मीटर सड़क वालोें को 20 फीसदी तक 9 सेे 11 मीटर वालों को 10 फीसदी की छूूूूट कुल टैक्स में दी जानी चाहिये। 

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नदीम के सुझावों पर विचार करके कार्यवाही करने का आश्वासन दिया हैै।


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