शुक्रवार, 19 मार्च 2021

स्क्रैपिंग पॉलिसी से जुड़े नए नियम

आपकी पुरानी कार कब होगी कबाड़? 



स्क्रैपिंग पॉलिसी से जुड़े नए नियम

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गाड़ियों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से कार बेचने वाली कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी पर 5 फीसदी छूट दें। इस तरह से जो वाहन अपने लाइफ साइकल के अंत में पहुंच चुके हैं, उन पुराने वाहनों पर 10-15 फीसदी तक के कुल फायदों का लाभ लिया जा सकता है। 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए पीपीपी आधार पर ऑटोमैटिक टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। यहां से वाहनों को स्क्रैप कराने पर एक स्क्रैप सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। डीलर के पास आपको गाड़ी का आरसी और अपना आधार कार्ड दिखाना होगा।

नई स्क्रैप पॉलिसी 1 अक्टूबर से लागू होगी। नई पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कमर्शल गाड़ियों पर 15 परसेंट तक छूट दे सकते हैं।

नई स्क्रैप पॉलिसी में डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहनों के लिए 20 साल तक चलने की इजाजत दी गई है। 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल यदि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराते हैं तो 1 जून 2024 से खुद से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। फिटनेस में फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप की जाएगी। हालांकि प्राइवेट वाहनों को सुधार का एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी फिटनेस में फेल होती है तो गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से 2023 से 15 साल पुराने कमर्शल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा।

सरकार का कहना है कि गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए पीपीपी आधार पर ऑटोमैटिक टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। कोई वाहन इस ऑटोमैटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा या भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सरकार को सालाना करीब 40 हजार करोड़ का जीएसटी आएगा। इससे सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी।

नई पॉलिसी में विंटेज कारों को शामिल नहीं किया जाएगा।

इस पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे। इसके तहत 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है।

नई पॉलिसी के बाद गाड़ी मालिक को कुछ फायदे मिलेंगे। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा। नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट। नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।


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