मंगलवार, 2 मार्च 2021

प्रदेश भर में सर चार्ज माफी योजना शुरू

 प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी



प्रदेश भर में सर चार्ज माफी योजना शुरू

प0नि0ब्यूरो

देहरादून। बिजली उपभोक्ताओं के लिए उनके लम्बित बिलों में सरचार्ज माफी योजना शुरू हो गयी है। उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 285@¼2½@ 2021&06&01/2020&TC-II,  दिनांक 19/2/21 के क्रम में उत्तराखंड पावर कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है। 

सरचार्ज माफी योजना के अंतर्गत घरेलू, अघरेलू/वाणिज्यिक (75 किलोवाट भार तक) एलटी औद्योगिक तथा निजी नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं द्वारा अपने लम्बित विद्युत देयों की मूल धनराशि का पूर्ण भुगतान करने पर भुगतान तिथि तक लम्बित विलम्ब भुगतान अधिभार राशि में शत प्रतिशत छूट प्राप्त की जायेगी। यह योजना अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदित संयोजनों पर भी समान रूप से लागू रहेगी। 





दरअसल समस्त घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर दो महीने में एवं अघरेलू/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली का बिल दिया जाता है। यदि उनके द्वारा नियत तिथि तक बिल जमा नहीं कराया जाता है तो बिल की मूल धनराशि पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह  की दर से सरचार्ज लगाया जाता है। ऐसे में जब तक बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक प्रतिमाह सरचार्ज जुड़ता जाता है और उपभोक्ताओं का बिल सरचार्ज की वजह से काफी बढ़ जाता है। सरचार्ज मापफी योजना में समस्त उपभोक्ताओं को उनके बिलों पर इसी सरचार्ज की धनराशि पर छूट प्राप्त होगी बशर्ते उन्हें बिल की मूल धनराशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।  

इसलिए अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो यह योजना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। बिजली विभाग का कहना है कि समस्त बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने लम्बित विद्युुत बिलों का शीघ्र ही भुगतान करते हुए सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए। इससे लम्बे समय से बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं को जहां सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी वहीं विभाग को भी नहीं लम्बे समय से बिल नहीं भरने वाले बकायेदारों से बकाये की धनराशि प्राप्त होगी।

योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ता अपने नजदीकी उपखंड कार्यालय, खंड कार्यालय अथवा बिल संग्रह केंद्र पर सम्पर्क कर सकते हैं। सरचार्ज मापफी योजना दिनांक 18/5/21 तक प्रभावी रहेगी।


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