मंगलवार, 12 नवंबर 2019

आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि बदलने पर कितना चार्ज!

आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि बदलने पर कितना चार्ज!



यूआईडीएआई ने अपने नियमों में किया बदलाव
प0नि0डेस्क


नई दिल्ली। आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)  ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी है लेकिन अब आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। 
यूआईडीएआई के जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स में कोई बदलाव कराना है तो उसे नया शुल्क देना होगा। सर्कुलर के मुताबिक नाम, पता, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर में बदलाव कराने पर 50 रुपये देने होंगे। जबकि पहले इसके लिए 25 रुपये चार्ज लगता था। हालांकि इसमें सभी तरह के टैक्स शामिल हैं। 
इसके अलावा फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स और आईरिस में बदलाव करने पर भी 50 रुपये चार्ज देना होगा। अगर कोई व्यक्ति यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड में कोई बदलाव करते हैं तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता। लेकिन अगर आधार सेंटर जाकर अपडेट करते हैं तो शुल्क देना होगा। 
आधार कार्ड को यूआईडीएआई की वेबसाइट से रीप्रिंट करने पर भी 50 रुपये शुल्क देना होगा। इसमें कार्ड का प्रिंट, स्पीड पोस्ट का खर्च और जीएसटी भी शामिल है। ये चार्ज ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ये पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिये ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 
पहली बार आधार के एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगर किसी बच्चे की उम्र 5 साल से 15 साल के बीच होती है और उसका बायोमेट्रिक अपडेट होता है तो पर चार्ज नहीं लगेगा।
गौर हो कि पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड लिंक न करवाने से मासिक पेंशन नहीं मिल पाती है। पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। जनधन योजना में केवल आधार का प्रयोग होता है।


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