शनिवार, 14 दिसंबर 2019

बि‍ना डॉक्यूमेंट बनवायें अपना आधार कार्ड

बि‍ना डॉक्यूमेंट बनवायें अपना आधार कार्ड



यूआईडीएआई के नये नियमों ने आसान हुई आधार बनाने की प्रक्रिया
एजेंसी
नई दिल्ली। आधार कार्ड एक अहम फाइनेंशियल दस्तावेज है। फिर चाहे ये आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए चाहिए हो या सरकारी सब्सिडी का फायदा पाना हो। हर चीज के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य होता है। पर्याप्त दस्तावेज न होने के कारण जो लोग आधार कार्ड नहीं बनवा पाते उनके लिए यह काम की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जारी किया है। आवेदक इन्हें सांसद, विधायक जैसे पदाधिकारियों से ले सकते हैं। इन सर्टिफिकेट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आवेदक को जानकारी देनी होगी।
एक सर्कुलर के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों से सर्टिफिकेट पाने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था। जिन लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें इसके चलते समस्याएं हो रही थीं। इसे देखते हुए सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है। इन्हें सांसद, विधायक या गजेटेड ऑफिसर या तहसीलदार या शिक्षण संस्थान के प्रमुख या पार्षद या प्रधान से लिया जा सकता है।
लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को लाने का फैसला किया गया है। इसका नाम सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट/अपडेटश है। सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से यह केवल तीन महीने के लिए मान्य है। कोई व्यक्ति तीन तरीकों से आधार के लिए आवेदन कर सकता है। दस्तावेजों के जरिये, परिवार के मुखिया के माध्यम से और इंट्रोड्यूसर के जरिये।
दस्तावेज नहीं होने पर व्यक्ति को पहचान, पते और जन्म का प्रमाण एक सर्टिफिकेट में देना पड़ता है। यह सर्टिफिकेट पदाधिकारी जारी करते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अभाव में लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता होता कि आवश्यक सर्टिफिकेट में क्या डिटेल दी जाए।
अगर आपके पास पहचान का वैध प्रमाण (पीओआई) जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि, पते का प्रमाण (पीओए) मसलन पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट/ पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म प्रमाण है तो आप आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।


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