गुरुवार, 15 अक्तूबर 2020

सूचना आयोग के आदेेश पर अधिकारियों को आरटीआई का प्रशिक्षण

सूचना आयोग के आदेेश पर अधिकारियों को आरटीआई का प्रशिक्षण



इंश्योरेन्स कम्पनी के अधिकारियों को सूचना अधिकार का प्रशिक्षण दिया गया
संवाददाता
काशीपुर। केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश पर इश्योरेंस कम्पनी द्वारा वीडियो कांप्रफेंसिंग से सूचना अधिकार कार्यशाला आयोजित करके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियोें को सूचना अधिकार प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सभी क्षेत्रोें को ट्रेनिंग केलैैण्डर में सूचना का अधिकार के सेशन को अनिवार्य रूप से शामिल करने को भी निर्देशित किया गया है।


काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोेकेट) द्वारा केन्द्रीय सूूचना आयोग के आदेश के अनुपालन की सूूचना मांगने पर अपने 2 सितंबर केेे उत्तर सेे यूनाइटेेड इंडिया इश्योरेेंस कम्पनी लि0 केे केर्न्द्रीय जन सूचना अधिकारी अश्विनी कुमार कसाना ने यह सूचना उपलब्ध करायी है।
काशीपुर निवासी गोपाल प्रसाद अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट के माध्यम से यूनाइटेड इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी लि0 क्षेत्रीय कार्यालय देेहरादून के केेन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से 23 अगस्त 2018 को सूचना प्रार्थना पत्र देकर अपनी फैक्ट्री के बीमा क्लेेम के सम्बन्ध में सूचना मांगी। इसका उत्तर 20 सितम्बर 2018 को कम्पनी के क्षेेत्रीय कार्यालय के द्वारा दिया गया जिसमें उन्होेंने व्यक्तिगत सूचना का बहाना लेने सहित विभिन्न आधारों पर मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने से इंकार किया। इस पर अग्रवाल ने अपनेे अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट के माध्यम सेे प्रथम अपील 13-10-2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कोे दायर की। जिस पर 30-10-2018 के आदेश से अपीलीय अधिकारी नेे केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी केे आदेेश को सही माना तथा सूचना नहीं उपलब्ध करायी।
सूचना उपलब्ध न होेने पर अग्रवाल नेे अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोेग को द्वितीय अपील की जिसमें वांछित सूचना उपलब्ध करानेे के साथ-साथ अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण की भी मांग की गयी।
1 जुलाई को केन्द्रीय सूचना आयोेग केे मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का के समक्ष वीडियो कांप्रफेंसिंग से द्वितीय अपील की सुनवाई हुई। जिसमें अपीलकर्ता की ओर से दिये गये तर्कों से सहमत होते हुये केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के आदेश को गलत मानते हुये केर्न्द्रीय जन सूचना अधिकारी को मांगी गयी सूचना आदेश प्राप्ति से 15 दिन केे अन्दर देने का आदेश दिया। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के दो फैसलांे का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया कि यह एक स्थापित सिद्वांत है कि वैसी सूचना जो प्रार्थी से सम्बन्धित है, प्रदान किया जाना चाहिये और इस सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) के प्रावधानों केे अन्तर्गत प्रकटन से छूूट का दावा नहीं किया जा सकता है। 
मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का ने अपने निर्णय व आदेेश में स्पष्ट लिखा हैै कि आयोग की यह मान्यता हैै कि प्राधिकरण (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि0) के अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम केे संगत प्राविधानों की समझ नहीं है। इस बात की नितान्त आवश्यकता हैै कि अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि लोक प्राधिकरण के विभिन्न कार्यालयोें में सूचना अधिकार अधिनियम की शासन पद्वति की स्थापना सुनिश्चित हो सके। 
मुख्य सूचना आयुक्त ने इस निर्णय की प्रति अध्यक्ष यूनाइटेेड इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 को भेेजने के भी आदेश दिये थे। इस फैसले में दिये गये प्रशिक्षण सम्बंधी आदेश के अनुपालन की सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन द्वारा सूचना मांगने पर के अनुपालन की सूचना मांगने पर कम्पनी के जन सूचना अधिकारी ने लिखित उत्तर से सूचित किया है कि इसके अनुपालन में 31 अगस्त को वीडियो कांप्रफेंसिंग के माध्यम से सूचना अधिकार कार्यशाला बीमा कम्पनी द्वारा आयोजित की गयी जिसमें कम्पनी के सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने ट्रेनिंग कलैैण्डर में सूचना का अधिकार के सत्र को आवश्यक रूप से शामिल करने को निर्देशित किया गया।


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